दिवाली का सीजन खुशियों और उपहारों का त्योहार है। इस दौरान दोस्त, रिश्तेदार और कंपनियां अपने लोगों को तोहफे देते हैं। हाल ही में चंडीगढ़-पंचकूला की एक फार्मा कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कारें गिफ्ट करने की खबर चर्चा में रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स के नजरिए से इन उपहारों के कुछ कड़े नियम हैं? आइए समझते हैं गिफ्ट के गणित को।
कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट का नियम आयकर कानून के तहत, यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी को साल भर में 15,000 रुपये तक के गिफ्ट, कूपन या वाउचर देती है, तो वह टैक्स-फ्री होते हैं। हालांकि, यदि तोहफे की कीमत इस सीमा से एक रुपये भी ऊपर जाती है, तो पूरी राशि पर टैक्स देना अनिवार्य है। वहीं, अगर कंपनी बोनस देती है, तो वह पूरी तरह से आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है और टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर लगता है।
दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले तोहफे अगर आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से साल भर में कुल 50,000 रुपये तक के गिफ्ट मिलते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीमा पार होते ही पूरी रकम आपकी अन्य स्रोतों से आय (Income from other sources) मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान रहे कि कैश गिफ्ट पर भी यही नियम लागू होता है।
परिवार में टैक्स की छूट परिवार के करीबी सदस्यों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी, दादा-दादी या नाना-नानी से मिलने वाले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे राशि कितनी भी बड़ी क्यों न हो। शादी के मौके पर मिलने वाले उपहार भी इसी श्रेणी में टैक्स-फ्री हैं, बशर्ते वे इन निर्दिष्ट रिश्तेदारों से मिले हों।
कैश लेने में बरतें सावधानी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 के तहत, यदि आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि लेते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए बड़ी रकम का लेनदेन हमेशा चेक या डिजिटल माध्यम से करना ही सुरक्षित है।
कार गिफ्ट का मामला और टैक्स का पेंच हालिया मामले में कंपनी ने कारें गिफ्ट कीं, लेकिन वे पूरी तरह मुफ्त नहीं थीं। कंपनी ने केवल 15% डाउन पेमेंट किया और बाकी की EMI कर्मचारी की सैलरी से कटेगी। अगर कंपनी पूरी कार का भुगतान खुद करती, तो कर्मचारी को उस कार की पूरी कीमत पर टैक्स देना पड़ता। अतः कोई भी महंगा तोहफा स्वीकार करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह आपकी जेब पर टैक्स का कितना बोझ डालने वाला है।
*India’s tax department is now chasing undisclosed foreign assets. 🚨
— Karan Singh Arora (@thisisksa) October 27, 2026
This includes #crypto.
Here is what you need to know. 👇
The Income Tax Department has started nudging taxpayers who may hold undeclared property abroad, including in the UAE.
About 1,100 people have already… pic.twitter.com/JUI3L6YwpX
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