कोच्चि हिट-एंड-रन केस: मर्सिडीज टक्कर मामले में आरोपी जज को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कोच्चि के एक न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला 17 वर्षीय किशोर द्वारा मर्सिडीज-बेंज कार से एक फूड वेंडर को टक्कर मारने और उसकी मौत होने से जुड़ा है।

अदालत ने क्या कहा? न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एकल-पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी पहले ही आरोपी न्यायाधीश से चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि वे एक न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए जांच में उनका सहयोग करना अपेक्षित है।

पुलिस जांच और निलंबन अदालत का यह फैसला अलुवा पुलिस क्लब में अपराध शाखा द्वारा न्यायाधीश से लंबी पूछताछ के एक दिन बाद आया है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में चेरानल्लूर पुलिस स्टेशन के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त कलिराज महेश कुमार को भी हटाकर आर निशांतिनी को नियुक्त किया गया है।

क्या है पूरा मामला? यह दुखद घटना 25 अक्टूबर की सुबह कोच्चि के चित्तूर इलाके में हुई थी। 55 वर्षीय स्ट्रीट फूड विक्रेता जयबालकृष्णन की कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद कार चला रहे नाबालिग को पकड़ लिया गया था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने बाद में जमानत दे दी।

जज पर क्यों दर्ज हुआ केस? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कानून स्पष्ट करता है कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाकर अपराध करता है, तो उसके अभिभावक या वाहन के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। इसमें तीन साल तक की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

आगे की कानूनी प्रक्रिया कानून की नजर में यह माना जाता है कि नाबालिग ने अभिभावक की सहमति से ही गाड़ी उठाई थी। फिलहाल, एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत शुक्रवार को किशोर की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगी। जांच अधिकारी मामले के हर पहलू की गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं।

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