तिरंगे का अपमान पड़ा सकता है भारी: दिल्ली पुलिस ने जारी की नियमों की गाइडलाइन, जानें क्या है कानून
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राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में अनजाने में तिरंगे का अनादर कर बैठते हैं, जो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को तिरंगा फहराने और उसके इस्तेमाल से जुड़े 12 महत्वपूर्ण नियमों के प्रति जागरूक किया है।

तिरंगे के सम्मान में ये 12 नियम हैं अनिवार्य

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट किया है कि देशभक्ति का प्रदर्शन सही ढंग से होना जरूरी है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत मुख्य नियम ये हैं:

अपमान पर क्या है सजा का प्रावधान?

तिरंगे का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 2 के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से तिरंगे का अनादर करता है, तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल, भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह नियम पूरे देश में समान रूप से लागू है, इसलिए तिरंगा फहराते समय दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है।

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