मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सौरभ राजपूत की हत्या के जुर्म में दोषी मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
क्या हुआ कोर्ट रूम में? पीड़ित पक्ष के वकील कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने धारा 302 के तहत दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और धारा 238ए के तहत 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनते ही दोनों दोषियों की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई, वे गहरे सदमे में दिखाई दिए।
कोर्ट ने किया महाभारत का जिक्र सजा सुनाते समय अदालत ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया। कोर्ट ने महाभारत का संदर्भ देते हुए कहा कि अपराधियों को उनके किए के अनुरूप सजा देना भी धर्म है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की प्रकृति इतनी जघन्य है कि कठोरतम दंड ही न्याय की मांग है।
साजिश और क्रूरता का साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने अदालत में बेहद मजबूत सबूत पेश किए। वकील के अनुसार, यह कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। सौरभ की हत्या के बाद उसके शव को तीन टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में बंद करना आरोपियों की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है।
बचाव पक्ष की दलीलें हुईं खारिज दोषियों के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया था कि किसी ने भी हत्या होते हुए नहीं देखा और दोनों की बेटियां हैं, जिनका ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को दरकिनार कर दिया। साक्ष्यों की मजबूती के आधार पर कोर्ट ने माना कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है।
नजीर बना यह फैसला कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला देश के अदालती इतिहास में एक बड़ी नजीर है। विशेष रूप से एक महिला (मुस्कान) को फांसी की सजा सुनाया जाना इस अपराध की गंभीरता को स्पष्ट करता है। जहां तक आरोपियों की बेटी का सवाल है, नियम के मुताबिक बच्ची छह साल की उम्र तक अपनी मां के साथ रह सकती है।
*#WATCH | Meerut, UP: Advocate Krishan Kumar Dubey says, Both have been sentenced to death for the crime. They have been ordered to pay a fine of Rs 50,000 under Section 302 and Rs 20,000 under Section 238A. It is a historic verdict. The entire nation was watching; the eyes of… https://t.co/Y1d4CFH06k pic.twitter.com/f9x48XuuYW
— ANI (@ANI) October 14, 2026
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