मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सौरभ राजपूत की हत्या के दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार देने के बाद से ही पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी और आखिरी पल सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया। सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से साहिल ने बातचीत पूरी तरह बंद कर दी थी। वहीं, मुस्कान अपनी बेटी पीहू को लेकर चिंतित दिखी और जेल से एक भावुक पत्र भी लिखा। बचाव पक्ष के पास अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प खुला है।
घटनाक्रम: लंदन से वापसी और दर्दनाक अंत सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। 24 फरवरी 2025 को वे अपनी नौकरी छोड़कर घर लौटे थे। 3 मार्च 2025 की रात, जांच के अनुसार, उन्हें खाने में जहर देकर बेहोश किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में भरा गया और सबूत मिटाने के लिए ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया। हत्या के बाद आरोपी घूमने निकल गए थे।
साजिश की पूरी टाइमलाइन
प्यार, धोखे और कत्ल की कहानी सौरभ की शादी मुस्कान से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। सौरभ की लंबी अनुपस्थिति (मर्चेंट नेवी की ड्यूटी) का फायदा उठाते हुए मुस्कान की नजदीकियां अपने कॉलेज के दोस्त साहिल शुक्ला से बढ़ गईं। जब सौरभ घर लौटे, तो राह का कांटा हटाने के लिए दोनों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, इस हत्या के पीछे अंधविश्वास और जुनून का मेल था।
परिवार को मिला इंसाफ सौरभ की मां रेणु राजपूत ने शुरू से ही दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। मुस्कान के अपने परिवार ने भी इस घिनौने कृत्य के बाद उससे दूरी बना ली थी और फांसी की मांग का समर्थन किया था। सरकारी वकील कृष्ण कुमार दुबे ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अपना कड़ा रुख बरकरार रखा और दोषियों को अधिकतम सजा दी।
*#WATCH | Meerut, UP: Advocate Krishan Kumar Dubey says, Today, the court has sentenced both Muskan and Sahil to death for their crime. Considering the gravity of the crime, the court upheld the death sentence. That is up to them; they can certainly appeal. Under Indian law, they… pic.twitter.com/VGn3uBPX3z
— ANI (@ANI) October 14, 2026
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