पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की जमकर सराहना की है। उन्होंने इस आदेश को देश के हर नागरिक, विशेषकर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल ई-चालान भेजना ही पर्याप्त नहीं है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया चालान न चुकाने वाले वाहनों को जब्त करने और उनकी ऑनलाइन सेवाओं को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं।
अदालत के आदेशानुसार, यदि चालान जमा नहीं किया जाता है, तो उस वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, डुप्लीकेट आरसी, पता अपडेट और मालिकाना हक ट्रांसफर जैसी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। इतना ही नहीं, उस वाहन का फिटनेस और पीयूसी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा।
किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले को बहुप्रतीक्षित बताया। उन्होंने कहा, यह आदेश कानून लागू करने वाली एजेंसियों और उन यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है जो नियमों का पालन करते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों के कारण परेशानी झेलते हैं।
बेदी ने आगे कहा कि इस आदेश को केवल एक खबर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे सभी पुलिस ट्रेनिंग, परिवहन प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इसे बार-बार पढ़ा, पढ़ाया और याद दिलाया जाना चाहिए ताकि सड़क अनुशासन में सुधार हो सके।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मीडिया से अपील की कि वे इस आदेश को जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि यह संदेश समाज के निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए क्योंकि सड़क का इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है। उन्होंने जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार भी व्यक्त किया।
Finally A Dream Order On traffic enforcement by Honble #SupremeCourt.
— Kiran Bedi (@thekiranbedi) October 2, 2026
A Must for all to know and comply.
Be taught and read and reminded in all training and educational institutes.
For ALL.
Honorable SC judges.
Mr JB Justice Pardiwala and Mr Justice Viswanathan. 🙏🫡 pic.twitter.com/P3vwqtCikH
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