नई दिल्ली: स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर हो रहे मनमाने इलाज पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी अस्पताल या डॉक्टर अपनी मर्जी से स्टेम सेल थेरेपी नहीं दे सकेगा। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
ऑटिज्म के लिए नियम और भी सख्त विशेष रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए मंत्रालय ने स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। ऑटिज्म के उपचार के लिए स्टेम सेल का उपयोग केवल उन्हीं जगहों पर हो सकेगा जहां अधिकृत क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। सामान्य क्लिनिकल प्रैक्टिस के तौर पर इसे इस्तेमाल करना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सख्ती यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें यश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में स्टेम सेल थेरेपी के नियमन की बात कही गई थी। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 के तहत इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
नियम तोड़ा तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई डॉक्टर बिना मंजूरी वाली बीमारी के लिए स्टेम सेल थेरेपी को बढ़ावा देता है या प्रिस्क्राइब करता है, तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (पेशेवर कदाचार) माना जाएगा।
कार्रवाई का प्रावधान दोषी पाए जाने पर डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य मेडिकल काउंसिल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे ऐसे मामलों की जांच करें और दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। सरकार का यह कदम स्टेम सेल के नाम पर मरीजों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
Union Health Ministry issues advisory on regulation of Stem Cell Therapy
— ANI (@ANI) September 17, 2026
Stem Cell Therapy as Standard Care to be permitted only for disease conditions/indications included in Ministry-Approved List
Therapeutic use of Stem Cells for Autism Spectrum Disorder restricted to… pic.twitter.com/bmrcBdvIhR
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