यूट्यूबर अजीत भारती को बड़ा झटका: SC/ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रसिद्ध यूट्यूबर और टिप्पणीकार अजीत भारती को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़े कथित विवादित मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं।

क्या है पूरा मामला? अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 23 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी। शिकायत आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने दर्ज कराई थी। शिकायत का मुख्य आधार भारती का एक वीडियो है, जिसका शीर्षक SB79: रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नौटंकी एंड मोर था।

शिकायत में लगे गंभीर आरोप शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में भारती ने जातिसूचक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इसमें चंद्रशेखर आजाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने और धमकी देने का दावा किया गया है। उन पर SC/ST एक्ट के अलावा IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज है।

बचाव पक्ष ने दी गंभीर उकसावे की दलील सुनवाई के दौरान भारती के वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि ये टिप्पणियां किसी विशेष जाति के खिलाफ नहीं थीं। उन्होंने इसे गंभीर उकसावा करार देते हुए तर्क दिया कि एक व्यक्ति ने भारती की बहन को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी, जिसके जवाब में ये प्रतिक्रिया दी गई थी। वकील ने आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को भी सम्मानजनक बताया और कहा कि अपराध के आवश्यक तत्व इस मामले में साबित नहीं होते।

पुलिस ने गिरफ्तारी पर क्या कहा? दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि महज FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी ने अभी तक अजीत भारती को कोई नोटिस तक जारी नहीं किया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।

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