मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की विजय सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी है। करूर भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के आदेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी गई ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (अवसर की समानता) का सीधा उल्लंघन हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों में पहले से ही नौकरी के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट मौजूद है। ऐसे में उनकी अनदेखी कर केवल एक विशेष घटना के पीड़ितों को प्राथमिकता देना संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से भविष्य में इस तरह की मांगों की बाढ़ आ जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सौंपे थे नियुक्ति पत्र गौरतलब है कि इसी साल 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों के 32 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे थे। सरकार का तर्क था कि यह फैसला मानवीय आधार पर प्रभावित परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
सरकार बनाम याचिकाकर्ता की दलीलें राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि इससे पहले तूतीकोरिन गोलीकांड में भी इसी तरह से पीड़ितों को नौकरियां दी गई थीं। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि तमिलनाडु में 39 लाख युवा बेरोजगार हैं। नियमित भर्ती प्रक्रिया को नजरअंदाज कर किसी को विशेष छूट देना गलत है।
क्या था करूर हादसा? 27 सितंबर 2025 को करूर में टीवीके की एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी। अनुमति केवल 10,000 लोगों की थी, लेकिन वहां 50,000 तक लोग जमा हो गए थे। विजय की देरी से हुई एंट्री के कारण भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक घायल हुए थे।
हादसे के बाद सरकार ने हर मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की थी, जबकि टीवीके ने अलग से 20 लाख रुपये की सहायता दी थी। अब नौकरी वाले फैसले पर लगी रोक ने सरकार के लिए नई कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है। पीड़ितों के परिजनों ने कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
#WATCH | Karur | Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay handed over government job appointment orders to 32 members of the families of the 41 people who lost their lives in the stampede during the TVK rally in September 2025.
— ANI (@ANI) July 10, 2026
(Video Source: TNDIPR) pic.twitter.com/1d9JdbCLIU
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