MP UCC: संपत्ति और उत्तराधिकार में बड़ा बदलाव, बेटा-बेटी को मिलेगा समान हक
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मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता (UCC) बिल केवल विवाह और तलाक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के संपत्ति और उत्तराधिकार कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। इस बिल का उद्देश्य धर्म-आधारित भेदभाव को खत्म कर प्रदेश में सभी के लिए एक समान उत्तराधिकार व्यवस्था लागू करना है।

संपत्ति बंटवारे के नए नियम UCC लागू होने के बाद, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत (Intestate) के होती है, तो संपत्ति पर पहला हक पति-पत्नी, बच्चों और उनके वंशजों का होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में बिल्कुल समान अधिकार मिलेगा। यदि किसी संतान की मृत्यु पहले हो चुकी है, तो उनके हिस्से का अधिकार उनके बच्चों को प्राप्त होगा।

गर्भस्थ शिशु और विकलांगों को सुरक्षा ड्राफ्ट के अनुसार, मृत्यु के समय जो बच्चा मां के गर्भ में है और बाद में जीवित जन्म लेता है, वह भी कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा। साथ ही, किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक अक्षमता या बीमारी के आधार पर संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

अपराधियों और वसीयत पर कड़े प्रावधान कानून में सुरक्षा कवच को और मजबूत किया गया है:

वसीयत और विवाद समाधान हर वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपनी संपत्ति की वसीयत लिखने का पूर्ण अधिकार होगा। दृष्टिबाधित या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति भी वसीयत कर सकेंगे, बशर्ते वे अपने फैसले की गंभीरता को समझते हों। यदि कोई वसीयत अस्पष्ट है, तो अदालत व्यक्ति की वास्तविक मंशा को प्राथमिकता देगी। विवादों के निपटारे के लिए सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने की सुविधा भी दी गई है।

सरकार का अंतिम अधिकार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी वैध वारिस नहीं मिलता है, तो वह संपत्ति अंततः राज्य सरकार के अधिकार में चली जाएगी। यह प्रावधान पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रखा गया है।

यह कदम मध्य प्रदेश में न्याय और समानता के एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां पारिवारिक विवादों का निपटारा अब धार्मिक कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक संहिता के जरिए होगा।

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