अहमदाबाद विमान हादसा: अब सार्वजनिक नहीं होंगे कॉकपिट की बातें, सुप्रीम कोर्ट में AAIB का बड़ा हलफनामा
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नई दिल्ली: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अब एक नए मोड़ पर है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट कर दिया है कि हादसे से जुड़े संवेदनशील सबूत और दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।

याचिका पर ब्यूरो का जवाब यह हलफनामा मृतक पायलट के पिता पुष्कर राज सभरवाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता हादसे से जुड़ी बारीकियों और साक्ष्यों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, लेकिन AAIB ने सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया है।

क्या-क्या रहेगा गोपनीय? जांच ब्यूरो के अनुसार, निम्नलिखित जानकारी को सार्वजनिक दायरे से दूर रखा जाएगा:

खुली जांच के लिए गोपनीयता जरूरी AAIB ने अपने हलफनामे में तर्क दिया है कि ये पाबंदियां विमान दुर्घटना जांच नियम, 2025 के नियम 17(5) के तहत लगाई गई हैं। ब्यूरो का मानना है कि यदि गवाहों और विमान संचालन से जुड़े कर्मियों को यह डर होगा कि उनके बयान आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे, तो वे जांच के दौरान खुलकर जानकारी नहीं दे पाएंगे। इससे जांच की निष्पक्षता और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि एनेक्स 13 के तहत विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया (SOP) है। इसमें स्टेट ऑफ रजिस्ट्री और स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर जैसी संस्थाओं की भूमिका तय है। कानून के अनुसार, जांच प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों की एक निर्धारित जिम्मेदारी और सीमा होती है, जिसका पालन करना अनिवार्य है।

अक्टूबर में आएगी अंतिम रिपोर्ट AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अहमदाबाद विमान हादसे (AI-171) की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि यह अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। इस रिपोर्ट में हादसे के कारणों का विश्लेषण होगा, लेकिन इसमें भी उन संवेदनशील जानकारियों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें कानूनन गुप्त रखना अनिवार्य है।

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