अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन की सजा पर गरमाई सियासत, भाजपा ने केजरीवाल-संजय सिंह से पूछे कड़े सवाल
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दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है। इस फैसले के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

अंकित की हत्या के वक्त केजरीवाल-संजय सिंह के संपर्क में क्यों था ताहिर?

भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा की हत्या को अंजाम दे रहा था, तब वह अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के साथ संपर्क में क्यों था?

मिश्रा ने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन का नाम केवल एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि बड़ी सुनियोजित साजिश के एक मोहरे के तौर पर सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि ताहिर हुसैन के संबंध उमर खालिद से भी थे, जो दंगों की साजिश का एक बड़ा केंद्र बिंदु है।

हिंदुओं के नरसंहार की थी साजिश

कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले छह वर्षों से भाजपा यही बात दोहरा रही है कि 2020 के दिल्ली दंगे अचानक भड़के नहीं थे, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। इसका उद्देश्य दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार करना और उन्हें पलायन के लिए मजबूर करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज सत्ता में रहते हुए सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने दंगों के दौरान हत्यारों को बचाने का हर संभव प्रयास किया था।

ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन, अनस, कासिम, नाजिम और जावेद को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी माना। ताहिर हुसैन पर हत्या, दंगा फैलाने और आपराधिक बल प्रयोग जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। हालांकि, अदालत ने सबूतों के अभाव में 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषियों को क्या सजा मिलेगी, इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

क्या थी अंकित शर्मा की मौत की कहानी?

आईबी में कार्यरत अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 को दफ्तर से घर लौटे थे, लेकिन कुछ देर बाद ही घर से बाहर निकले और फिर वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद उनका शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से मिला था।

अंकित के पिता रविंदर कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत में सीधे तौर पर तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने इसी शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने मुहर लगा दी है।

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