दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। आईबी (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने ताहिर के अलावा नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को भी हत्या, अपहरण और दंगा फैलाने का दोषी पाया है।
11 में से 6 आरोपी बरी इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि, मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) की धारा को हटा दिया गया है, लेकिन हत्या और अन्य संगीन धाराओं में उसे दोषी ठहराया गया है।
अंकित की दर्दनाक मौत फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
पिता की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR अंकित के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर 26 फरवरी 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। पिता ने बताया था कि अंकित 25 फरवरी को घर का सामान लेने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में स्थानीय लोगों के माध्यम से नाले में शव मिलने की सूचना मिली, जिसकी पहचान अंकित के तौर पर हुई।
आगे क्या होगा? फैसला सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन कोर्ट परिसर में भावुक हो गया और रोने लगा। फिलहाल कोर्ट ने सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली तारीख तय नहीं की है। दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे संवेदनशील मामलों में से एक माना जा रहा है।
IB official Ankit Sharma murder case: Delhi s Karkardooma court convicted Tahir Hussain in Ankit Sharma murder case and other offences rioting etc. Criminal Conspiracy has been dropped against him.
— ANI (@ANI) July 13, 2026
Ankit Sharma was murdered during the North East Delhi riots of 2020.
The court… pic.twitter.com/6wMADxZ1pw
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