EPFO का बड़ा बदलाव: 74 साल पुरानी पेंशन योजनाओं का नया अवतार, अब क्लेम में देरी पर मिलेगा 12% ब्याज
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अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी दशकों पुरानी तीन प्रमुख योजनाओं को अपडेट कर दिया है। ये बदलाव सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत किए गए हैं, जिनका सीधा असर करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ेगा।

क्या बदला है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पुरानी योजनाओं को समाप्त कर तीन नई योजनाएं लागू की हैं:

ये नई योजनाएं 29 जून, 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इन्होंने क्रमशः 1952, 1995 और 1971 की पुरानी योजनाओं की जगह ली है।

क्लेम में देरी हुई तो मिलेगा हर्जाना नई व्यवस्था में सबसे बड़ा और राहत भरा बदलाव समय सीमा को लेकर है। अब पीएफ और पेंशन क्लेम का निपटारा अनिवार्य रूप से 20 दिनों के भीतर करना होगा। यदि EPFO बिना किसी ठोस वजह के क्लेम प्रोसेस करने में देरी करता है, तो कर्मचारी को 12% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

योगदान के नियमों में कोई बदलाव नहीं आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या पीएफ कटने के नियम बदल गए हैं? तो जवाब है—नहीं। कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) की ओर से वेतन का 12% योगदान पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसी तरह, पेंशन के लिए नियोक्ता का 8.33% और सरकार का 1.16% योगदान भी यथावत रहेगा।

किसे मिलेगा नई स्कीम का लाभ? वे सभी कर्मचारी जो पहले EPF स्कीम 1952 के सदस्य थे, वे स्वतः ही नई स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। नई योजना का उद्देश्य भविष्य में पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से अधिक पारदर्शी बनाना और ट्रस्टों के लिए गवर्नेंस के नियमों को कड़ा करना है।

मुख्य अपडेट्स एक नजर में:

यह बदलाव न केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाएगा, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए क्लेम प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और समयबद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि आप पीएफ सदस्य हैं, तो भविष्य में अपने क्लेम की स्थिति पर नजर रखना अब और भी आसान होगा।

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