गलती क्या हुई? बेंगलुरु से नागपुर की यात्रा कर रहे रमाकांत नाम के यात्री को उस समय बड़ा झटका लगा, जब टिकट चेकिंग के दौरान TTE ने उनसे 7,035 रुपये का जुर्माना वसूल लिया। दरअसल, यात्री ने टिकट बुक करते समय अपनी उम्र 24 साल की जगह गलती से 1 साल दर्ज कर दी थी।
पेंट्री में ले जाकर की गई कार्रवाई रमाकांत ने बताया कि वे राजधानी एक्सप्रेस (22691) के 2AC में सफर कर रहे थे। TTE ने उन्हें जांच के लिए पेंट्री कार में बुलाया, जहां उनसे जुर्माने की भारी-भरकम राशि मांगी गई। यात्री ने बताया कि उन्होंने जुर्माने के विरोध में वीडियो बनाने की कोशिश की, तो TTE ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।
जुर्माने की वजह से जेब ढीली यात्री के अनुसार, उनकी टिकट की कीमत 3,589 रुपये थी, लेकिन उम्र गलत होने के कारण उन पर जुर्माना लगाया गया, जिससे उन्हें कुल 10,624 रुपये चुकाने पड़े। यात्री का तर्क था कि उनके पास मौजूद सरकारी पहचान पत्र में उम्र और नाम बिल्कुल सही थे, जिससे उनकी पहचान पर कोई संदेह नहीं था।
रेलवे ने क्या दी सफाई? शिकायत के बाद रेल मंत्रालय और IRCTC ने स्पष्ट किया कि रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 138 के तहत यह कार्रवाई सही है। रेलवे ने कहा कि गलत उम्र दर्ज होने का मतलब है कि यात्री बिना सही टिकट के यात्रा कर रहा था।
नियमों की अनदेखी पड़ी महंगी रेलवे ने साफ किया कि टिकट बुक करने के बाद उसमें नाम, उम्र या जेंडर की गलती को चार्ट बनने से पहले किसी भी नजदीकी PRS काउंटर पर जाकर ठीक कराना अनिवार्य है। यात्री ने यात्रा शुरू होने से पहले अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए उन्हें यह भारी जुर्माना भरना पड़ा।
यह मामला उन सभी यात्रियों के लिए एक सबक है जो ऑनलाइन टिकट बुक करते समय जल्दबाजी करते हैं। टिकट बुकिंग के बाद जानकारी की दोबारा जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसे अप्रिय और महंगे अनुभव से बचा जा सके।
*Dear @RailMinIndia @IRCTCofficial,
— ramakant (@ramakantfbx) June 24, 2026
Need clarification on two points regarding PNR 4139002538, Train 22691 Rajdhani Exp, DOJ: 23-Jun-2026 (Bengaluru–Nagpur).
1) During ticket checking, the TTE asked me to accompany him to the pantry coach, where there were no other passengers,… pic.twitter.com/aFlxdEUDJX
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