नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर नकेल कसते हुए अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन में बिना वैध टिकट या तय दूरी से अधिक सफर करना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। रेलवे ने जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है।
अब देना होगा दोगुना जुर्माना रेलवे के नए संशोधनों के तहत, बिना टिकट या तय दूरी से ज्यादा यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया गया है। यह नया नियम 20 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है।
क्या है जुर्माने का गणित? नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे टिकट का किराया, एक्सेस चार्ज (अतिरिक्त शुल्क) और कम से कम 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। पहले यह मिनिमम पेनल्टी 250 रुपये थी।
धारा 137 और 138 में बदलाव रेलवे अधिनियम 1989 के स्थान पर आए जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत धारा 137 और 138 में यह बदलाव किए गए हैं। हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अधिकतम सजा के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दोषी पाए जाने पर अब भी 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। धारा 138 के तहत अतिरिक्त दूरी के किराए के नियम पहले जैसे ही रहेंगे, केवल एक्सेस चार्ज को बढ़ाया गया है।
जिम्मेदार नागरिक बनें, जुर्माना बचाएं रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें। रेलवे का उद्देश्य अनावश्यक जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से यात्रियों को बचाना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपना टिकट सुनिश्चित कर लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
रेलवे अधिनियम 1989 से जन विश्वास अधिनियम 2026: धारा 137 एवं 138 में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।
— East Coast Railway (@EastCoastRail) June 23, 2026
20.06.2026 से बिना टिकट अथवा स्वीकृत दूरी से अधिक यात्रा करने पर न्यूनतम दंड ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। बिना टिकट यात्रा करने पर किराया + अतिरिक्त प्रभार (Excess Charge) के साथ… pic.twitter.com/nWb8SvXni0
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