अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है ITR-3 फॉर्म, जानें किसे और कैसे भरना है
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी को लाइव कर दिया है। विभाग ने इससे पहले ही ITR-1, ITR-2 और ITR-4 को जारी कर दिया था। अब व्यापारी और शेयर बाजार में निवेश करने वाले टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं।

फॉर्म में हुए ये बड़े बदलाव

इस बार ITR-3 में कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। यदि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O), इंट्राडे, कमोडिटी या करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो अब आपको इन सबकी जानकारी अलग-अलग देनी होगी।

टैक्स विभाग ने ऑडिट कराने वाले करदाताओं के लिए नियमों को सरल बनाया है ताकि कागजी कार्रवाई का बोझ कम हो सके। इसके अलावा, अब आप फॉर्म में अपना दूसरा पता, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज कर पाएंगे। हालांकि, बिजनेस और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अब और अधिक विस्तृत जानकारी देनी होगी।

किसे भरना है ITR-3 फॉर्म?

ITR-3 मुख्य रूप से उन व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए है, जिनकी आय के स्रोत निम्नलिखित हैं:

कौन नहीं भर सकता यह फॉर्म?

जो टैक्सपेयर्स ITR-1, ITR-2 या ITR-4 भरने के लिए पात्र हैं, उन्हें ITR-3 भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, जिन लोगों की बिजनेस या किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई कमाई नहीं है, उनके लिए यह फॉर्म नहीं है।

फाइलिंग के लिए डेडलाइन (Deadline)

समय पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, ताकि आप पेनल्टी से बच सकें:

आप विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फाइलिंग शुरू करने से पहले अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों को तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में कोई त्रुटि न हो।

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