पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा: दिल्ली सरकार की नौकरियों में 20% आरक्षण का रास्ता साफ
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दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सपना अब और आसान हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

क्या है आरक्षण की नीति? नई नीति के तहत, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रुप-सी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सेना से सेवानिवृत्त हुए युवाओं के उच्च स्तर के अनुशासन और कौशल का लाभ नागरिक प्रशासन को देना है।

किन पदों पर होगा चयन? आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से उन पदों पर मिलेगा जिनमें शारीरिक और अनुशासित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इनमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनके अलावा अन्य पात्र ग्रुप-सी पदों पर भी यह सुविधा लागू होगी।

अधिकारियों के साथ मंथन और निर्देश उपराज्यपाल ने हाल ही में मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपनी भर्ती नियमावली की समीक्षा करें और पूर्व अग्निवीरों की विशेष क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं।

30 जून तक पूरा करना होगा काम नीति को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन 30 जून तक पूरा कर लें। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया की राह खुल जाएगी।

देशभर के युवाओं के लिए अवसर इस नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए केवल दिल्ली के निवासी ही नहीं, बल्कि पूरे देश के पात्र पूर्व अग्निवीर आवेदन कर सकेंगे। इससे सेना में सेवा दे चुके युवाओं को स्थायी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

प्रशासनिक क्षमता होगी मजबूत दिल्ली प्रशासन का मानना है कि पूर्व अग्निवीरों के आने से सरकारी तंत्र अधिक चुस्त और अनुशासित होगा। प्रशिक्षित युवाओं के शामिल होने से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा, जो एक विकसित और सुरक्षित दिल्ली के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।

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