अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी सिरप , कफ सिरप के दुरुपयोग पर सरकार ने कसा शिकंजा
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नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दवाओं की बिक्री के नियमों में बदलाव किया है। अब आम आदमी मेडिकल स्टोर से सीधे कोई भी सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे (प्रेस्क्रिप्शन) के नहीं खरीद सकेगा। यह नियम खांसी की सिरप समेत सभी प्रकार की सिरप श्रेणी की दवाओं पर लागू होगा।

नियमों में हुआ बड़ा संशोधन सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन के जरिए यह बदलाव किया है। 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, नियमों की अनुसूची-K (Schedule-K) से सिरप शब्द को हटा दिया गया है। पहले इस सूची के तहत कुछ दवाओं को बिना पर्ची के खरीदने की छूट थी, लेकिन अब किसी भी सिरप के लिए डॉक्टर से सलाह लेना और लिखित पर्चा होना अनिवार्य कर दिया गया है।

क्यों लिया गया यह सख्त फैसला? यह कदम हाल के वर्षों में खराब क्वालिटी वाले कफ सिरप से जुड़ी घटनाओं के बाद उठाया गया है। विशेषकर मध्य प्रदेश में मिलावटी कफ सिरप पीने से कई बच्चों की दुखद मौत के बाद प्रशासन सतर्क हुआ था। जांच में सामने आया था कि इन सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक तत्व मौजूद थे।

बच्चों की जान पर भारी पड़ रही ओवर-द-काउंटर दवाएं विशेषज्ञों का मानना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप खरीदने से बच्चे अनजाने में डेक्सट्रोमेथोरफन (dextromethorphan) जैसी दवाएं ले लेते हैं। यह दवा 4-6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें सांस लेने में गंभीर समस्या हो सकती है। सरकार का नया नियम इसी जोखिम को कम करने के लिए लाया गया है।

कमीशनखोरी पर भी लगाम हाल ही में मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप का मामला सामने आया था, जिसमें एक डॉक्टर पर दवा निर्माता कंपनी से 10% कमीशन लेकर मरीजों को वही सिरप देने का आरोप लगा था। इस तरह की अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार की यह सख्ती बेहद अनिवार्य मानी जा रही है। अब दवा की बिक्री का हर रिकॉर्ड पारदर्शी होगा, जिससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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