अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी कोई भी सिरप, सरकार ने बदले नियम
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में दवाओं की बिक्री को लेकर एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब खांसी की सिरप समेत किसी भी तरह की सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की वैध पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) अनिवार्य कर दी गई है। बिना पर्ची के अब कोई भी दवा विक्रेता सिरप नहीं बेच सकेगा।

ड्रग्स रूल्स, 1945 में बड़ा बदलाव केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन करते हुए ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिया है। 9 जून को जारी इस अधिसूचना के बाद से पूरे देश में अब कफ सिरप और अन्य तरल दवाओं की बिक्री के नियम बदल गए हैं।

छोटे गांवों की छूट भी खत्म पहले नियमों के तहत 1,000 से कम आबादी वाले छोटे गांवों में कफ सिरप बेचने के लिए लाइसेंसिंग प्रावधानों में कुछ ढील दी गई थी। नए संशोधन के साथ सरकार ने यह छूट पूरी तरह खत्म कर दी है। अब छोटे गांवों में भी केवल उन्हीं फार्मेसियों द्वारा सिरप बेची जा सकेगी, जिनके पास औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत विधिवत लाइसेंस है।

दूषित सिरप की घटनाओं के बाद सख्त हुआ प्रशासन यह फैसला हाल के वर्षों में सामने आई उन घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दूषित खांसी की सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं ने देश में लिक्विड दवाओं की गुणवत्ता और नियामक निगरानी (Regulatory Control) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

सरकार का मकसद: सुरक्षा और जवाबदेही मंत्रालय ने साफ किया है कि इस कदम का उद्देश्य खांसी की दवाओं के वितरण में जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। अब सभी निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम से देशभर में दवाओं की बिक्री पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और इनके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

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