नई दिल्ली: देश में कफ सिरप से जुड़ी हालिया त्रासदियों और मासूम बच्चों की मौतों के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में कोई भी सिरप दवा मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल पाएगी।
क्या बदला है नियमों में? स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 जून, 2026 को ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत ड्रग्स नियम, 1945 की अनुसूची K (Schedule K) से सिरप शब्द को हटा दिया गया है। पहले इस श्रेणी में आने वाली दवाओं को ओवर-द-काउंटर (OTC) बेचने की विशेष छूट प्राप्त थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
आम दवाओं पर भी असर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अभी तक कई एंटीसेप्टिक, एंटासिड और अन्य सिरप-आधारित दवाओं को रेगुलेटरी नियमों से छूट मिली हुई थी। लेकिन अब कफ सिरप समेत सभी सिरप-बेस्ड दवाएं इस छूट से बाहर हो गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब मेडिकल स्टोर मालिक बिना डॉक्टर की पर्ची देखे आपको कोई भी सिरप नहीं बेच सकेंगे।
सख्त निगरानी का लक्ष्य सरकार का यह निर्णय सिरप की बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। कफ सिरप के गलत इस्तेमाल और उनमें मिलावट की खबरों के चलते सरकार ने इन्हें सख्त रेगुलेटरी निगरानी के दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे दवाओं की क्वालिटी और उनकी बिक्री पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी।
प्रक्रिया के बाद लिया फैसला यह बदलाव रातों-रात नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, इसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट नियमों के प्रकाशन के साथ हुई थी। स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से गहन चर्चा की गई। अंततः, ऑफिशियल गजट में इन नियमों के प्रकाशित होते ही यह देशभर में लागू हो गए हैं।
*Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all Syrups , including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of Syrups . pic.twitter.com/k0jsP25EqJ
— ANI (@ANI) June 16, 2026
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