नई दिल्ली: NEET-UG 2026 की आगामी री-परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने भारत में Telegram प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है।
क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला? NTA के अनुसार, कुछ गिरोह टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल कर छात्रों और अभिभावकों को ठग रहे थे। Paper Leaked NEET और Private Mafia जैसे नामों वाले चैनलों पर फर्जी पेपर बेचने के नाम पर लाखों रुपये की मांग की जा रही थी। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित है और किसी के पास भी नहीं पहुंचा है।
एडिट फीचर का हो रहा था गलत इस्तेमाल जांच में सामने आया कि ठग टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर का दुरुपयोग कर रहे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद, ये लोग पुराने संदेशों को एडिट कर उनमें असली प्रश्नपत्र जोड़ देते थे, ताकि यह भ्रम फैलाया जा सके कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। इस तरह की भ्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और राज्य पुलिस मिलकर उन सभी फर्जी चैनलों और बॉट्स को हटा रहे हैं जो छात्रों को गुमराह कर रहे थे।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह NTA ने लाखों सामान्य उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा पर खेद जताया है, लेकिन परीक्षा की शुचिता के लिए इस प्रतिबंध को अनिवार्य बताया है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। परीक्षा से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी के लिए केवल वेबसाइट neet.nta.nic.in या NTA के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें।
याद रखें, 21 जून को होने वाली री-परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी साझा करना या उस पर विश्वास करना आपके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
*Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA
— ANI (@ANI) June 16, 2026
Ministry of Electronics and Information Technology has issued notification a direction under Section 69 A of the Information Technology Act, 2000, restricting access to the Telegram platform in… pic.twitter.com/3TzJepOoej
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