नीट-यूजी (NEET-UG 2026) की दोबारा होने वाली परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए पूरे भारत में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को 22 जून 2026 तक अस्थाई रूप से ब्लॉक कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के बाद आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत यह निर्देश जारी किए हैं।
नीट-यूजी विवाद के बाद से ही सरकार और जांच एजेंसियां परीक्षा की साख को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। सरकार का मानना है कि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अराजक तत्व और साइबर अपराधी छात्रों के बीच डर और भ्रम का माहौल बना रहे थे। केवल चैनल्स को डिलीट करना काफी नहीं था, इसलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था।
सरकार ने सिर्फ टेलीग्राम को ब्लॉक ही नहीं किया है, बल्कि 30 जून 2026 तक इसके मैसेज-एडिटिंग फीचर को भी पूरी तरह डिसेबल करने का आदेश दिया है। जांच में सामने आया था कि अपराधी इस फीचर का इस्तेमाल कर पेपर लीक के फर्जी सबूत तैयार कर रहे थे और छात्रों को गुमराह कर रहे थे।
NTA की जांच में खुलासा हुआ कि टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप्स सक्रिय थे, जिनके नाम PAPER LEAKED NEET और Private Mafia जैसे थे। ये ठग छात्रों और उनके परिवारों से पेपर देने के नाम पर लाखों रुपयों की वसूली कर रहे थे। ये गिरोह फर्जी पीडीएफ फाइल्स शेयर कर छात्रों को अपने जाल में फंसा रहे थे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा घेरे से बाहर प्रश्न पत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे सभी दावे पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और फ्रॉड हैं। छात्रों से अपील की गई है कि वे किसी भी झांसे में न आएं, क्योंकि परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब प्लेटफॉर्म से संतोषजनक सहयोग नहीं मिला, तब सरकार ने इसे अंतिम उपाय (Measure of Last Resort) के तौर पर ब्लॉक किया है। इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित रखना है ताकि वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
*Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA
— ANI (@ANI) June 16, 2026
Ministry of Electronics and Information Technology has issued notification a direction under Section 69 A of the Information Technology Act, 2000, restricting access to the Telegram platform in… pic.twitter.com/3TzJepOoej
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