NEET UG 2026 की परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में टेलीग्राम (Telegram) को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
22 जून तक रहेगा सीधा बैन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंध के तहत, 22 जून तक भारत में टेलीग्राम का एक्सेस पूरी तरह बंद रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान छात्र इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
मैसेज एडिटिंग फीचर पर भी लगा अंकुश सरकार ने केवल टेलीग्राम को बैन ही नहीं किया, बल्कि इसके मैसेज एडिटिंग फीचर पर भी रोक लगाई है। यह फीचर 30 जून तक इन-एक्टिव रहेगा। NTA का मानना है कि इस फीचर का इस्तेमाल करके पुराने संदेशों को एडिट किया जाता है और फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर पेपर लीक की अफवाहें फैलाई जाती हैं।
अफवाहों पर लगाम लगाने की कोशिश पिछले अनुभवों को देखते हुए NTA ने यह सख्त रुख अपनाया है। एजेंसी का उद्देश्य परीक्षा के दौरान और बाद में फैलने वाली भ्रामक जानकारी और फर्जी दावों को रोकना है, जिससे परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों में पैनिक न फैले।
21 जून को होगी परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम NEET UG री-एग्जाम 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। साथ ही, पेपर सेट करने वाले विशेषज्ञों को आइसोलेशन में रखा गया है और केंद्रों पर ड्रोन व पुलिस बल की निगरानी रहेगी।
एडमिट कार्ड और सर्वर की समस्या परीक्षा की तैयारियों के बीच एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में छात्रों को कुछ तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा। NTA ने स्पष्ट किया है कि उनकी टीम सर्वर संबंधी दिक्कतों को सुलझा रही है। अब तक लगभग 10 लाख छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी सूचना के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
*Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA
— ANI (@ANI) June 16, 2026
Ministry of Electronics and Information Technology has issued notification a direction under Section 69 A of the Information Technology Act, 2000, restricting access to the Telegram platform in… pic.twitter.com/3TzJepOoej
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