वैशाली: कानून की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल हो सकती है, इसकी बानगी बिहार के वैशाली जिले में देखने को मिली है। एक अदालत ने 34 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इनमें एक 85 साल का बुजुर्ग भी शामिल है, जो चलने-फिरने में भी असमर्थ है।
34 साल बाद आया फैसला यह मामला 10 नवंबर 1992 का है, जब जुरावनपुर गांव में अदालत राय और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के दौरान चार आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि शेष पांच को जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी पाया।
क्या हुआ था उस दिन? सरकारी वकील ख्वाजा हसन खान के अनुसार, पीड़ित दंपति अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी आरोपी वहां कांच के टुकड़े बिखेरने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मार्च 1993 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
बुजुर्ग को मिली अंतरिम राहत अदालत ने चार दोषियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, 85 वर्षीय दोषी दीपा राय को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि, उनकी अत्यधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
कानूनी दांव-पेच और न्याय इस मामले में आईपीसी की धारा 148, 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि हुई है। तीन दशकों से अधिक समय तक चले इस मुकदमे ने यह साबित कर दिया है कि अपराध चाहे जितनी पुरानी यादों में दब जाए, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। भले ही सजा मिलने में बरसों लग जाएं, लेकिन इंसाफ की प्रक्रिया अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।
*#WATCH | Vaishali, Bihar: A court in Bihar had sentenced an 85-year-old man to three years in prison in a 34 years old a case, with four other accused sentenced to 10 years imprisonment each and fined Rs 25,000 in a murderous assault case. (02.06) pic.twitter.com/ohmwSIA1Ri
— ANI (@ANI) June 2, 2026
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