15 दिन में करना होगा पासपोर्ट सरेंडर: भारत की नागरिकता के नियमों में बड़ा बदलाव
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केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया को और अधिक सख्त और पारदर्शी बना दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इसे लेकर एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पड़ोसी देशों से आए प्रवासियों के लिए नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।

किन देशों के नागरिकों पर होगा असर? यह नया नियम मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों पर लागू होगा। अब इन देशों से आने वाले आवेदकों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक कड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

पासपोर्ट की देनी होगी पूरी जानकारी नए प्रावधान के अनुसार, आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनके पास मूल देश का कोई वैध या एक्सपायर्ड (समय सीमा समाप्त) पासपोर्ट है या नहीं। यदि पासपोर्ट मौजूद है, तो उसकी पूरी जानकारी जैसे नंबर, जारी होने की तारीख, जारी करने वाला स्थान और एक्सपायरी डेट देना अनिवार्य होगा।

15 दिनों के भीतर करना होगा सरेंडर नियमों में सबसे बड़ा बदलाव सरेंडर की प्रक्रिया को लेकर है। भारतीय नागरिकता मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर आवेदकों को अपना विदेशी पासपोर्ट संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदकों को इसके लिए लिखित सहमति भी देनी होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला? भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए थे जहाँ आवेदकों के पास अमान्य या पुराने विदेशी पासपोर्ट मिले थे।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य नागरिकता के आवेदनों के सत्यापन (Verification) को पुख्ता करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नागरिकता प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो और किसी भी स्थिति में दोहरी नागरिकता न रहे। यह नया नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा।

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