वाशिंगटन/नई दिल्ली: उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के लिए यह एक बड़ी कानूनी जीत है। अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने सोमवार को दोनों के खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक आरोपों को हमेशा के लिए वापस ले लिया है। न्यूयॉर्क की अदालत ने इन आरोपों को विथ प्रिज्युडिस (With Prejudice) खारिज कर दिया है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में इन मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकेगा।
सबूतों के अभाव में खत्म हुआ केस अमेरिकी अभियोजकों ने अपनी फाइलिंग में स्पष्ट किया कि वे इन आरोपों को साबित करने की स्थिति में नहीं हैं। विभाग ने कहा कि मामले की समीक्षा के बाद, वे अब इस पर और अधिक सरकारी संसाधन खर्च नहीं करना चाहते। यह फैसला अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया में एक दुर्लभ घटना है, जहां इतने हाई-प्रोफाइल मामले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
ईरान प्रतिबंध और सेटलमेंट यह फैसला तब आया है जब अडानी एंटरप्राइजेज ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ एक अलग समझौता किया है। कंपनी ने 27.5 करोड़ डॉलर (करीब 2648 करोड़ रुपये) का भुगतान कर उन आरोपों को सुलझा लिया है, जिनमें ईरान के खिलाफ वाशिंगटन के प्रतिबंधों के उल्लंघन की जांच की जा रही थी।
क्या थे आरोप? साल 2024 के अंत में अमेरिकी नियामक एसईसी (SEC) और न्याय विभाग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सौर ऊर्जा ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी और अमेरिकी निवेशकों से इस बात को छुपाया था। लेकिन जांच के दौरान अभियोजकों को पर्याप्त सबूत नहीं मिले और न ही कोई स्पष्ट अमेरिकी लिंक मिल सका।
ट्रंप के वकील की मास्टरस्ट्रोक रणनीति इस कानूनी जीत के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील रॉबर्ट गिफ्रा की अहम भूमिका रही है। गिफ्रा ने न्याय विभाग को 100 पन्नों की एक प्रेजेंटेशन सौंपी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला अमेरिकी क्षेत्राधिकार से बाहर है और पूरी तरह से साक्ष्यों के अभाव में खड़ा है।
गिफ्रा ने यह भी स्पष्ट किया था कि जब तक यह मामला लंबित रहेगा, तब तक अडानी ग्रुप अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश और 15,000 नौकरियां पैदा करने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। इस तर्क ने अभियोजन पक्ष के सामने एक मजबूत दबाव बनाया, जिसके बाद कानूनी जंग अडानी के पक्ष में समाप्त हो गई।
Big win For Gautam Adani: U.S. Justice Department drops charges against Indian tycoon, closes case permanently: Court filing. pic.twitter.com/3HSfPs8B1v
— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
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