ट्विशा शर्मा मौत मामला: शादी के 5 महीने बाद मौत, पति और पूर्व जज सास को मिली जमानत, परिवार के गंभीर आरोप
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भोपाल में 31 वर्षीय दिल्ली-नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। स्थानीय अदालत ने आरोपी पति समर्थ सिंह और उनकी मां (पूर्व जिला जज) गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। हैरानी की बात यह है कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।

क्या है पूरा मामला? ट्विशा की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए वकील समर्थ सिंह से हुई थी। दिसंबर 2025 में दोनों ने लव मैरिज की। शादी के महज 5 महीने बाद, 12 मई को ट्विशा अपने भोपाल स्थित ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी पाई गईं। परिजनों का दावा है कि मौत के समय ट्विशा गर्भवती थीं।

ससुराल पर प्रताड़ना और साजिश का आरोप ट्विशा के पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था। पिता का आरोप है कि ट्विशा पर एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर के झूठे आरोप लगाए गए और उसे गर्भपात (Abortion) कराने के लिए मजबूर किया गया।

आखिरी फोन कॉल और भाई की कोशिश घटना की रात करीब 10 बजे ट्विशा ने अपनी मां को फोन कर ससुराल में हो रहे उत्पीड़न के बारे में बताया था। घबराए हुए परिजनों ने तुरंत ट्विशा के ससुराल फोन किया। भारतीय सेना में तैनात ट्विशा के भाई ने जब ससुर को फोन किया, तो पहले किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ससुराल पक्ष ने दावा किया कि ट्विशा सांस नहीं ले रही है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल ट्विशा के पिता ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि अग्रिम जमानत देने से पहले मामले को बार-बार जजों के बीच ट्रांसफर किया गया। पिता ने अदालत परिसर में अपने बेटे पर हमले का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, ससुराल पक्ष बेहद प्रभावशाली है और उन्होंने हमें हमारी मृत बेटी के शव को ठीक से देखने तक नहीं दिया।

एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार, शव पर चोट के कई निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है। अब ट्विशा का परिवार दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा है। साथ ही, परिवार ने आरोपी पति और सास को दी गई अग्रिम जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

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