72 घंटे की मोहलत और फिर सीधा डबल चार्ज! जानिए क्या है बैरियर-लेस टोल का नया नियम
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भारत में सड़क यात्रा अब पूरी तरह बदलने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) यानी बैरियर-लेस टोल सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाना है।

कैसे काम करता है यह सिस्टम? इस नई तकनीक में टोल प्लाजा पर किसी बैरियर या स्टॉप की जरूरत नहीं होगी। टोल प्लाजा पर लगे आधुनिक कैमरे और सेंसर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट और FASTag को स्कैन करेंगे और टोल की राशि अपने आप आपके खाते से कट जाएगी। इससे न तो गाड़ी रोकने की जरूरत होगी और न ही समय बर्बाद होगा।

क्या होगा अगर भुगतान न हो? अगर किसी कारण से FASTag से टोल नहीं कट पाता (जैसे बैलेंस की कमी या टैग खराब होना), तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक को एक ई-नोटिस भेजा जाएगा। यह नोटिस आपके टोल भुगतान के पेंडिंग होने की जानकारी देगा।

72 घंटे का नियम है बेहद जरूरी NHAI के नए नियमों के अनुसार, ई-नोटिस मिलने के बाद आपके पास भुगतान करने के लिए मात्र 72 घंटे का समय होगा। यदि आप इस समय सीमा के भीतर अपना बकाया टोल चुका देते हैं, तो आपको सिर्फ सामान्य टोल शुल्क ही देना होगा।

देना पड़ सकता है दोगुना शुल्क सावधान रहें! यदि आप 72 घंटे की दी गई मोहलत के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आपको पेनल्टी के रूप में टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा। सरकार का यह सख्त कदम सिस्टम में पारदर्शिता लाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए क्या करें?

यह डिजिटल व्यवस्था भविष्य में आपके सफर को न केवल तेज, बल्कि ज्यादा आरामदायक और ईंधन की बचत करने वाला भी बनाएगी। बस नियमों का पालन करना न भूलें!

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