पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट विवाद मामले में मिली एक हफ्ते की मोहलत
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े पासपोर्ट विवाद मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है।

अदालत का निर्देश जस्टिस सुजाना की बेंच ने पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वे इस एक हफ्ते की अवधि के भीतर उचित कानूनी फोरम (संबंधित अदालत) के सामने नियमित जमानत के लिए आवेदन करें। इस दौरान पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया है।

अधिकार क्षेत्र पर उठा था सवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने खेड़ा के वकील से पूछा था कि जब याचिकाकर्ता का स्थायी पता दिल्ली का है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आधार क्या है। स्पष्टता के लिए कोर्ट ने खेड़ा की पत्नी का नवीनतम आधार कार्ड भी मांगा था ताकि उनके वर्तमान निवास की पुष्टि हो सके।

विवाद की जड़ क्या है? यह पूरा मामला 5 अप्रैल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, जिसमें पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनिकी भुयन सरमा पर गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं और उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए इसे कानून का उल्लंघन बताया था।

असम पुलिस की कार्रवाई आरोप सामने आते ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खेड़ा के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। रिनिकी भुयन सरमा ने 6 अप्रैल को खेड़ा के खिलाफ मानहानि और आपराधिक केस दर्ज कराया। इसके बाद असम पुलिस ने दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास पर छापेमारी की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस नेता घर पर नहीं थे। असम के सीएम ने तंज कसते हुए कहा था कि खेड़ा डरकर तेलंगाना भाग गए हैं।

अगला कदम क्या होगा? तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली एक हफ्ते की यह मोहलत पवन खेड़ा के लिए कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने का मौका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि खेड़ा सात दिनों के भीतर किस तरह संबंधित अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर करते हैं और यह कानूनी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है।

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