छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद राज्य की राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
40 मिनट में फैसला, अमित जोगी ने जताई नाराजगी अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया, जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। जोगी ने कहा कि जिसे पहले अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था, उसे बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जाना अप्रत्याशित है।
अमित जोगी की आगे की रणनीति हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद अमित जोगी का कहना है कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जोगी ने अपने समर्थकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अंत में सत्य की ही जीत होगी।
सीबीआई की 11 हजार पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सीबीआई ने इस मामले में करीब 11 हजार पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की थी। गौरतलब है कि निचली अदालत ने पहले अमित जोगी को इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई की अपील के बाद मामला फिर से कानूनी प्रक्रिया के घेरे में आ गया।
क्या है 2003 का जग्गी हत्याकांड? 4 जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 28 को सजा सुनाई गई थी। रमनवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट भेजा गया था। अब इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है।
प्रिय मित्रों और शुभचिंतकों 🙏
— 𝐀𝐦𝐢𝐭 𝐀𝐣𝐢𝐭 𝐉𝐨𝐠𝐢 (@AmitJogi) April 2, 2026
आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया- बिना सुनवाई का अवसर दिए।
मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। यह अप्रत्याशित है।… pic.twitter.com/t70pLdLTJ7
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