अगर आपकी गाड़ी का बहुत पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो अब राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) मिलकर एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। यह आपके लिए पेंडिंग चालानों से छुटकारा पाने का बेहतरीन मौका है।
यह स्पेशल लोक अदालत 5 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। सुनवाई दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों—पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्ट को चुन सकते हैं।
लोक अदालत में जाने से पहले आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
इस प्रक्रिया की शुरुआत 30 मार्च 2026 से होगी। ध्यान रहे कि हर दिन अधिकतम 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी करना समझदारी है। कुल सीमा 2 लाख चालान की तय की गई है।
लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों पर सुनवाई होगी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग हैं और 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। साथ ही, ये चालान समझौता योग्य (Compoundable) होने चाहिए।
खास निर्देश: लोक अदालत जाते समय अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी सुनवाई नहीं हो सकेगी।
*Special Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 5th April, 2026 (Sunday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 28, 2026
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/9G0nJke2Ls
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