दिल्ली में ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत: 5 अप्रैल को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, घर बैठे निपटाएं पुराने पेंडिंग मामले
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अगर आपके ऊपर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पुराने चालान बकाया हैं और आप कोर्ट-कचहरी के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) मिलकर एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं।

कब और कहां होगी लोक अदालत? यह विशेष लोक अदालत 5 अप्रैल 2026 (रविवार) को आयोजित होगी। यह दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों—पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आप अपनी सुविधानुसार नजदीकी कोर्ट में जाकर अपना मामला सुलझा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन और क्या है प्रक्रिया? इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना चालान या नोटिस डाउनलोड करना होगा।

वेबसाइट 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव हो जाएगी। ध्यान रहे कि कुल 2,00,000 चालान डाउनलोड की सीमा तय की गई है और रोज केवल 50,000 नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसलिए, समय रहते अपना नोटिस डाउनलोड कर लें।

किन चालानों पर होगी सुनवाई? लोक अदालत में सिर्फ वही ट्रैफिक चालान या नोटिस सुने जाएंगे जो पोर्टल पर लंबित हैं। इसके अलावा, वे चालान जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं और जो समझौता योग्य (compoundable) हैं, उन्हें ही इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

जरूरी निर्देश: जाने से पहले ये तैयारी रखें लोक अदालत में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:

यह मौका क्यों है खास? अदालत की लंबी-चौड़ी प्रक्रियाओं से बचने का यह सबसे आसान और तेज तरीका है। लोक अदालत में मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है। इससे न सिर्फ आपका कीमती समय बचेगा, बल्कि कानूनी उलझनों से भी स्थाई छुटकारा मिल जाएगा।

अगर आप पर कोई पुराना चालान पेंडिंग है, तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। इससे पहले कि जुर्माना बढ़े या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, 5 अप्रैल को कोर्ट जाकर अपने सारे पेंडिंग चालान खत्म करें।

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