दिल्ली ट्रैफिक चालान से मिलेगी मुक्ति: 5 अप्रैल को विशेष लोक अदालत में होगा समाधान
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दिल्ली: राजधानी के वाहन चालकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यह पहल उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से अपने चालान का भुगतान करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।

कब और कहां होगी लोक अदालत? यह विशेष लोक अदालत रविवार, 5 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें केवल उन्हीं मामलों को सुना जाएगा जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। आयोजन दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों—पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में होगा।

पहले से करें तैयारी, मौके पर नहीं मिलेगी प्रिंटिंग सुविधा यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट परिसर में चालान या नोटिस के प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा नहीं होगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने चालान का प्रिंटआउट पहले से ही निकाल लें। बिना दस्तावेजों के वहां पहुंचने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऑनलाइन पोर्टल और QR कोड से आसान प्रक्रिया प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल और QR कोड की सुविधा दी है। अपॉइंटमेंट बुकिंग और चालान डाउनलोड करने का लिंक 30 मार्च को सुबह 10 बजे से सक्रिय हो जाएगा।

सीमित स्लॉट के लिए जल्दी करें अधिकारियों ने चेताया है कि लोक अदालत में प्रतिदिन चालान डाउनलोड करने की संख्या सीमित रखी गई है। इसलिए, जो भी वाहन चालक अपने लंबित मामलों का समाधान चाहते हैं, उन्हें बिना देरी किए समय रहते अपनी बुकिंग और तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो कानूनी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं।

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