1 अप्रैल 2026 से बदल रहे हैं PAN कार्ड के नियम: अब सिर्फ आधार से नहीं होगा काम, जानें जरूरी बदलाव
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अगर आप नया पैन (PAN) कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है।

आधार अब अकेला काफी नहीं मौजूदा समय में लोग केवल आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर भी स्वीकार किया जाता है। हालांकि, यह सुविधा 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी।

1 अप्रैल 2026 से पैन आवेदन के लिए आपको अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा (Affidavit) जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे।

नाम में एकरूपता होगी अनिवार्य सरकार ने नाम को लेकर भी सख्त नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, पैन कार्ड पर वही नाम दर्ज होगा जो आपके आधार डेटाबेस में है। यदि आपके आधार और अन्य दस्तावेजों में नाम अलग-अलग हैं, तो पैन पर केवल आधार वाला नाम ही मान्य होगा। इसलिए, भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने आधार की जानकारी को अभी सही करवा लें।

बदल जाएंगे आवेदन फॉर्म नियमों के बदलाव के साथ ही आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद पुराने फॉर्म पूरी तरह से अमान्य हो जाएंगे। यदि आप नया पैन बनवाना चाहते हैं या कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको नए निर्धारित फॉर्म ही भरने होंगे।

प्रॉपर्टी और खर्च पर सीमाएं बदलीं इनकम टैक्स विभाग ने भी पैन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अब प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए पैन देने की अनिवार्य सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

गाड़ी खरीदने के लिए पैन की जरूरत अब तभी होगी जब उसकी कीमत 5 लाख रुपये से ज्यादा हो। इसके अलावा, होटल में भुगतान के लिए पैन की अनिवार्यता को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

विशेष सलाह यदि आप इन जटिलताओं से बचना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर होगा। इस तारीख के बाद नए नियमों के तहत आवेदन करने पर आपको अतिरिक्त दस्तावेजों और नई प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए आप संबंधित विभाग के आधिकारिक ईमेल पते पर संपर्क कर सकते हैं।

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