ढाबा-होटल मालिकों के लिए बड़ी राहत: अब मिलेगा 50% अधिक कमर्शियल गैस कोटा, सरकार ने जारी किए नए नियम
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैस आवंटन में 20 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया आदेश 23 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है। इस फैसले के बाद राज्यों का कुल गैस आवंटन संकट-पूर्व स्तर (Pre-crisis level) के 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

किन्हें मिलेगा प्राथमिकता पर लाभ? मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अतिरिक्त गैस का वितरण प्राथमिकता के आधार पर होगा। इसका मुख्य लाभ रेस्टोरेंट, ढाबों, होटल्स, औद्योगिक कैंटीन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिलेगा। साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जा रही रियायती कैंटीन और सामुदायिक रसोइयों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

कोटे का गणित: 20% से 50% तक का सफर गैस संकट के चरम पर राज्यों को केवल 20% कमर्शियल एलपीजी आवंटित की जा रही थी। पहले 18 मार्च को सुधारों के बाद इसे 30% किया गया और अब 20% की नई बढ़ोतरी के साथ यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में कमर्शियल गैस की किल्लत काफी हद तक कम हो जाएगी।

सख्त शर्तें: बिना इनके नहीं मिलेगी गैस सरकार ने कोटा तो बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ दो बड़ी शर्तें भी जोड़ दी हैं। पहली शर्त यह है कि सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के पास अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनियों को ग्राहकों का पूरा डेटाबेस तैयार करना होगा, जिसमें सालाना गैस खपत का ब्यौरा दर्ज होगा।

पीएनजी कनेक्शन अपनाना हुआ अनिवार्य सबसे महत्वपूर्ण शर्त पाइप वाली गैस (PNG) से जुड़ी है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बढ़े हुए गैस कोटे का लाभ केवल वही कमर्शियल उपभोक्ता उठा पाएंगे, जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि व्यापारियों को अब पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर के बजाय पीएनजी नेटवर्क पर शिफ्ट होना होगा। आवेदकों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास आवेदन करने के साथ ही सभी तकनीकी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।

कालाबाजारी पर रहेगी पैनी नजर सरकार ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त गैस कोटे का दुरुपयोग न हो। गैस की कालाबाजारी और डायवर्जन को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाने को कहा गया है, ताकि इसका लाभ केवल असली जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।

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