पंजाब में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद मान सरकार का फैसला
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मध्य प्रदेश में कथित तौर पर जानलेवा कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषध प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि कोल्ड्रिफ सिरप को औषध परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा मानक गुणवत्ता का नहीं घोषित किया गया है.

कफ सिरप के लैब टेस्ट में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की 46.28% w/v की खतरनाक मात्रा पाई गई. यह घातक रसायन लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालता है.

पिछले महीने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गुर्दों के काम करना बंद करने के कारण बच्चों की मौत की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है.

सरकारी आदेश में सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजाब में पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को इस उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग न करने का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य में इस दवा का कोई भी भंडार उपलब्ध होने पर इसकी जानकारी तत्काल एफडीए को दी जाए.

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