सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) गवई पर बीते दिन सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के रिहा कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों ने आरोपी वकील के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। गिरफ्तार वकील राकेश किशोर को पुलिस हिरासत से मुक्त कर दिया गया है। हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई और नई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की।
रिहाई के बाद राकेश किशोर ने मीडिया से बातचीत में अपने कृत्य पर कोई अफ़सोस न होने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि यह कदम CJI की हरकत पर उनकी प्रतिक्रिया थी।
वकील ने 16 सितंबर को कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका का ज़िक्र किया, जिस पर CJI ने कथित तौर पर मज़ाक उड़ाते हुए कहा था, जाओ और मूर्ति से प्रार्थना करो और उसे अपना सिर वापस लगाने को कहो।
आरोपी वकील ने विरोध जताते हुए कहा, जब हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश देता है। याचिकाकर्ता को राहत मत दो, लेकिन उसका मज़ाक भी मत उड़ाओ। उन्होंने आगे कहा कि वह दुखी थे, नशे में नहीं थे, और CJI को अपने पद की गरिमा के अनुरूप बयान देने चाहिए।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान राकेश किशोर ने CJI की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया और उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकालते समय वह कथित तौर पर सनातन का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाने लगे।
घटना के बाद CJI गवई ने कोर्ट में मौजूद वकीलों से आगे की कार्यवाही जारी रखने को कहा और टिप्पणी की, इस सब से विचलित न हों, हम भी विचलित नहीं हैं क्योंकि इस तरह की बातें मुझे प्रभावित नहीं करती हैं।
हालांकि, CJI या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भी उसे निलंबित कर दिया है।
#WATCH | Delhi: Suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, ...I was hurt...I was not inebriated, this was my reaction to his action...I am not fearful. I don t regret what happened.
— ANI (@ANI) October 7, 2025
A PIL was filed in the Court of CJI on 16th… pic.twitter.com/6h4S47NxMd
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