दिल्ली के धौलाकुआं में हुए बीएमडब्लयू कार दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान गगनप्रीत के वकील ने उनकी जमानत के लिए कई तर्क दिए और पुलिस पर भी सवाल उठाए। वहीं, दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार के वकील ने गगनप्रीत की जमानत का विरोध किया।
आरोपी के वकील निखिल कोहली ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने जानबूझकर आईपीसी की धारा 304 लगाई है, जिसमें उम्रकैद की सजा का प्रावधान है, जबकि यह मामला 304A का है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब गगनप्रीत को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो पुलिस ने यह क्यों नहीं पूछा कि 304A क्यों नहीं लगाई गई?
वकील ने आगे कहा कि हादसे के बाद गगनप्रीत के साथ उनके दो बच्चे भी कार में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके से गुजरी एक एंबुलेंस घायलों को देखकर भी नहीं रुकी और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वकील का कहना था कि उन्हें पीड़ित परिवार से पूरी सहानुभूति है, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को गंभीर बनाया है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में गगनप्रीत के वकील की दलीलों का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि गगनप्रीत उतनी गंभीर रूप से घायल नहीं थी, जितना कि बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद उन्हें एक टैक्सी में पास के आर्मी बेस अस्पताल ले जाने को कहा गया था, लेकिन गगनप्रीत के कहने पर उन्हें दूर के अस्पताल ले जाया गया, जिससे काफी समय बर्बाद हुआ।
पीड़ित नवजोत के परिवार के वकील ने भी गगनप्रीत की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार घायल को सबसे पास के अस्पताल में ले जाना चाहिए। इसके बावजूद नवजोत को स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया, जबकि जो महिला (गगनप्रीत) सही-सलामत दिख रही थी, उसे आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया।
वकील ने यह भी कहा कि कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बीएमडब्लयू पलट गई और उसके एयरबैग भी खुल गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
*#WATCH | Dhaula Kuan (Delhi) BMW accident case | Accused Gaganpreet Kaur s advocate Nikhil Kohli says, We have sought two days time to press the bail application. The next date of the hearing is on Saturday. We have asked for the CCTV footage as well... pic.twitter.com/6iVYb0GbqP
— ANI (@ANI) September 17, 2025
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