सुप्रीम कोर्ट का आदेश: महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक होंगे स्थानीय निकाय चुनाव
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अदालत ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों को तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपनी होगी।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि 31 नवंबर तक ईवीएम की उपलब्धता पर हलफनामा दाखिल किया जाए। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया है।

मई में, कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनाव हो चुके हैं? मई में आदेश दिया गया था कि चार महीने (सितंबर के अंत तक) में चुनाव होने चाहिए।

अदालत में वकील ने बताया कि प्रक्रिया चल रही है और परिसीमन पूरा हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि जनवरी तक का समय क्यों दिया जाए? महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 29 नगर निगम हैं और पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र सरकार के वकील से कहा कि आपकी निष्क्रियता आपकी अक्षमता को दर्शाती है, इसका कारण बताया जाए।

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने बताया कि उनके पास 65000 ईवीएम मशीनें हैं, लेकिन 50000 और मशीनों की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं।

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