RBI का बड़ा कदम: PhonePe, Paytm सहित 32 कंपनियों के लिए 6 नए नियम लागू!
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रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए PhonePe, Paytm, Zomato, Amazon Pay सहित 32 प्रमुख पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

अब इन कंपनियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे उनकी सेवाएं बंद भी हो सकती हैं।

RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को उनके कार्य के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा है: फिजिकल पेमेंट एग्रीगेटर्स, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स और ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स। बैंकों को इस कारोबार के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होती, लेकिन नॉन-बैंकिंग कंपनियों के लिए RBI ने सख्त नियम बनाए हैं।

वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी भुगतान सेवा प्रदान नहीं कर सकेगी। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाया गया है।

पहले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये का नियम था, जिसे मार्च 2021 तक पूरा करना था। नए नियम के तहत यह सीमा अगले तीन वर्षों में 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा।

यदि पेमेंट एग्रीगेटर नई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, तो 28 फरवरी 2026 तक उसकी सेवा बंद कर दी जाएगी। क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन की सीमा 25 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई है। भुगतान के लिए ट्रांसफर किए गए पैसे को एस्क्रो अकाउंट में सुरक्षित रखना जरूरी होगा।

RBI का यह सख्त रुख ऐसे समय में आया है, जब भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। RBI का मकसद है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन सुरक्षित और भरोसेमंद बने, ताकि ग्राहकों का विश्वास बना रहे और वित्तीय प्रणाली मजबूत हो।

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