आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 16 सितंबर तक मौका!
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केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितंबर, 2025 की रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर थी।

यह निर्णय उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश 15 सितंबर तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक तौर पर इस बदलाव की घोषणा की है। पहले निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया था।

करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर, 2025 को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव के लिए बंद रहेगा।

आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 6.7 करोड़ से अधिक करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। इनमें से कई लोगों को जल्द ही रिफंड मिलने की उम्मीद है।

आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए, करदाता https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जा सकते हैं। लॉग इन करने के बाद, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प चुनें, निर्धारण वर्ष (Assessment Year 2025-26) का चयन करें और लागू होने वाला ITR फॉर्म चुनें। प्री-फिल्ड डेटा की सावधानीपूर्वक जांच करें और किसी भी मिसिंग इनकम या कटौतियों को शामिल करें।

रिटर्न सबमिट करने के बाद, इसे ई-वेरीफाई करना अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार-से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP, प्री-वेरिफाइड बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट करने, एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। ई-वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

करदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी आय और व्यवसाय के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 जारी किए हैं। गलत ITR फॉर्म चुनने से रिफंड में देरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, 50 लाख रुपये तक का वेतन पाने वालों को ITR फॉर्म 1 भरना होता है, जबकि व्यवसाय या पेशे से 50 लाख रुपये तक की आय वालों को ITR फॉर्म 4 भरना होता है।

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