लखनऊ में ईदगाह इमाम और AIMPALB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है, जिसका हम स्वागत करते हैं।
फरंगी महली ने बताया कि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति वक्फ करना चाहता है, उसे कम से कम पांच साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इसके साथ ही, CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए।
उन्होंने धारा तीन और चार पर रोक को भी स्वागत योग्य कदम बताया। फरंगी महली को उम्मीद है कि अंतिम निर्णय आने पर उन्हें पूरी तरह से राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था।
SC ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा, जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं?
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है।
*#WATCH लखनऊ: वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईदगाह इमाम और AIMPALB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है और हम कुछ… https://t.co/uO0HPTQlDf pic.twitter.com/zTnYjLC8DC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025
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