दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को धौला कुआं में हुए BMW हादसे के मामले में, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थीं, आरोपी महिला ड्राइवर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंकाक्षा सिंह ने आरोपी 38 वर्षीय गगनप्रीत कौर को आवास से कोर्ट में पेश किए जाने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं बताई।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा, जो गगनप्रीत कौर के वकील हैं, ने बताया कि अदालत ने दिल्ली पुलिस और पीड़ित पक्ष को गगनप्रीत कौर द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है और उन्हें 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई इसी दिन होगी।
हादसे में मृत नवजोत सिंह के अधिवक्ता ईशान देवन ने बताया कि पुलिस ने गगनप्रीत कौर की पुलिस कस्टडी की बजाय न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय दूर ले जाया गया, जो आरोपी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाता है।
वहीं, आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील विकास पहवा ने कहा कि FIR घटना के 10 घंटे बाद दर्ज की गई और इसमें दी गई जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग है। उन्होंने कहा कि यह केस साधारण लापरवाही का है, हत्या का नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि CCTV की फुटेज कोर्ट में पेश नहीं की गई है। पहवा ने आरोप लगाया कि पीड़ितों को 45 मिनट दूर अस्पताल ले जाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया और अस्पताल में आपातकालीन तैयारियां करवाई।
गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत मिली है और उनकी जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई दो दिन बाद होगी।
#WATCH | BMW accident case | Deceased Navjot s advocate, Ishan Dewan, says, ... The police demanded judicial custody and not police custody. The court has granted judicial custody for two days. The lawyer of the accused has moved a bail application today... What is important… pic.twitter.com/wNz5coSYTn
— ANI (@ANI) September 15, 2025
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