राजस्थान में जमीन-मकान लीज पर बड़ी छूट! ब्याज माफ, मूल राशि में भी राहत
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राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से जमीन और मकान से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।

सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि जिन लोगों की जमीन या मकान पर लीज राशि बकाया है, उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। साथ ही, मूल लीज राशि में भी 60% तक की राहत दी जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की लीज को फ्री होल्ड में बदलना चाहता है और संबंधित राशि एकमुश्त जमा करता है, तो उसे बकाया ब्याज नहीं चुकाना होगा और लीज की मूल राशि का भी एक बड़ा हिस्सा माफ कर दिया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी मकान की लीज राशि ₹10,000 प्रतिवर्ष है और 15 वर्षों की राशि बकाया है, तो आमतौर पर उसे ₹1.5 लाख के अलावा ब्याज भी देना होता है। वहीं, फ्री होल्ड के लिए अलग से ₹1 लाख की राशि देनी होती है। लेकिन नई योजना के तहत, कुल ₹1.6 लाख देने पर ही फ्री होल्ड लीज डीड प्राप्त की जा सकती है।

प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नाम ट्रांसफर, उपविभाजन, पुनर्गठन और लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तन जैसे मामलों में मौका निरीक्षण (साइट इंस्पेक्शन) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

जिन भूखंडों पर निर्माण नहीं हुआ है, उनके मालिक अगर पुनर्ग्रहण शुल्क 31 दिसंबर तक जमा करवा देते हैं, तो उन्हें मार्च 2027 तक निर्माण के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

कितनी मिलेगी छूट:

G+1 मंजिला मकान के लिए अनुमति लेने वालों को भवन मानचित्र शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। अब उन्हें ₹60 की बजाय केवल ₹30 प्रति वर्गमीटर शुल्क देना होगा।

उपविभाजन और पुनर्गठन शुल्क में भी राहत दी गई है:

| भूखंड का आकार | पहले शुल्क (₹/वर्गमीटर) | नया शुल्क (₹/वर्गमीटर) | | ----------------- | ------------------------ | ----------------------- | | 0-250 वर्गमीटर | 75 | 19 | | 251-500 वर्गमीटर | 75 | 38 | | 501-1000 वर्गमीटर | 75 | 57 |

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा और उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण भी किया जाएगा।

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