आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख नहीं बढ़ी, इनकम टैक्स विभाग का स्पष्टीकरण
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इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 ही है। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है।

विभाग ने 14 सितंबर की देर रात एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल आधिकारिक हैंडल @IncomeTaxIndia पर भरोसा करने का अनुरोध किया है।

विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।

पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय दिक्कत हो रही है।

आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। विभाग ने सुझाव दिया कि उपयोगकर्ता अपने ब्राउज़र को साफ करें या किसी दूसरे ब्राउज़र से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिए टैक्सपेयर्स की मदद की जा रही है।

जानकारों का अनुमान है कि इस बार 8 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जाएंगे। पिछले अपडेट के अनुसार, 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। पिछले साल 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया था।

कई सांसदों और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की है, लेकिन आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विभाग 15 सितंबर की शाम तक तारीख बढ़ाने का ऐलान कर सकता है।

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