वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कानून रद्द नहीं, संशोधन बरकरार, रिजिजू ने किया स्वागत
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सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून पर अपना अंतरिम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मानते हुए कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने पूरे कानून को रद्द करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने खुशी जाहिर की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उनका मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरी तरह से संतुष्टि जताई है।

रिजिजू ने आगे कहा कि जब कोई कानून संसद में बनाया जाता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। उन्होंने बताया कि इस कानून को लेकर संसद में सबसे ज्यादा समय तक चर्चा की गई थी, जिसके बाद ही इसे पारित किया गया था।

सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम के प्रावधानों और उसकी मंशा व सरकार की सोच को विस्तार से प्रस्तुत किया था। रिजिजू के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि इन कानूनों को लेकर सरकार की क्या सोच है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा है।

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में 14 घंटे की चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति में छह महीने तक चली चर्चा के बाद विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।

पाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जो कानून पारित किया गया है वह एक वैध कानून है। उन्होंने माना कि इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, जिस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में उस पर कार्रवाई करेगी। जहां तक पांच साल तक इस्लाम धर्म का पालन करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह फिलहाल इस पर रोक लगा रहे हैं, जब तक कि राज्य इस पर कोई नियम नहीं बना देता।

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