सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: अब सेक्स हरासमेंट केस रिज्यूमे में शामिल करना अनिवार्य
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पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिडिकल साइंसेज (WBNUJS) की एक महिला फैकल्टी द्वारा वाइस चांसलर (VC) के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने भुलाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने VC को निर्देश दिया है कि वे इस मामले से जुड़े आदेश को अपने रिज्यूमे में जरूर शामिल करें।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। यौन उत्पीड़न की अंतिम घटना अप्रैल 2023 में हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने इसे दिसंबर 2023 में स्थानीय शिकायत समिति (LCC) में दर्ज कराया। LCC ने शिकायत को समय सीमा पूरी होने के कारण खारिज कर दिया।

सेक्स हरासमेंट ऑफ़ वीमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, पीड़िता को घटना के तीन महीने के अंदर शिकायत दर्ज करानी होती है। घटनाओं की श्रृंखला होने पर अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत करनी होती है। LCC कुछ मामलों में अतिरिक्त समय दे सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गलत करने वाले को माफ करना उचित है, लेकिन गलत को भूलना नहीं चाहिए। तकनीकी कारणों से जांच संभव नहीं थी, लेकिन इस कृत्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए, कोर्ट ने आदेश दिया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का जिक्र VC के रिज्यूमे में अनिवार्य रूप से किया जाए।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि VC उन्हें बार-बार अपने कार्यालय बुलाते थे और डिनर के लिए प्रस्ताव देते थे। जब उन्होंने पेशेवर संबंध रखने की बात कही, तब भी VC ने यौन संबंध बनाने की मांग की और मना करने पर धमकाया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सितंबर 2019 से अप्रैल 2023 तक कई बार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुईं। अगस्त 2023 में शिकायतकर्ता को उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन यह पदावनति यौन उत्पीड़न से सीधे संबंधित नहीं पाई गई।

मामले में तकनीकी कारणों से जांच नहीं हो पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि दोषी दंडित हुए बिना मामला खत्म न हो। VC को इस विवादास्पद घटना को अपने करियर की जानकारी में शामिल करना होगा, जिससे यह कृत्य हमेशा उनकी पहचान के साथ जुड़ा रहेगा।

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