सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने बचे हुए स्टॉक की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को नई जीएसटी दरों के अनुसार संशोधित करें।
यह निर्देश केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरों में कटौती के बाद आया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि निर्माता, पैकर और आयातक 31 दिसंबर 2025 तक (या स्टॉक रहने तक) बिना बिके स्टॉक पर एमआरपी को संशोधित कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधित कीमतें केवल जीएसटी में हुए परिवर्तनों को ही दर्शाएंगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि नई एमआरपी को स्टिकर/स्टाम्प/ऑनलाइन प्रिंट के साथ दिखाया जाना चाहिए, और पुरानी एमआरपी दिखाई देनी चाहिए।
कीमत में कोई भी वृद्धि या कमी केवल कर परिवर्तन के अनुरूप ही हो सकती है।
कंपनियों को विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इस बदलाव के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को नई दरों का लाभ मिले और कोई अनुचित मूल्य वृद्धि न हो।
As per the new GST rates, manufacturers, packers, and importers can revise the MRP on unsold stock until 31st December 2025 (or until stock lasts).
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 9, 2025
Revised prices must reflect GST changes only.
The old MRP must remain visible.
Any increase or decrease in price can only match… pic.twitter.com/HdwVTUqcQY
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