सबकी बल्‍ले-बल्‍ले, पर ये शौक पड़ेंगे महंगे: जानिए किन चीज़ों पर लगेगा 40% स्पेशल GST
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दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी स्‍लैब में बदलाव कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा की जरूरत की वस्‍तुएं, दवाएं, खाने-पीने का सामान, छोटी कारें, बाइक और सीमेंट सस्‍ती हो जाएंगी।

हालांकि, कुछ विशेष शौक रखने वालों को अब ज्‍यादा खर्च करना पड़ेगा, क्‍योंकि उनके शौक की वस्‍तुओं की कीमत पहले से ज्‍यादा हो जाएगी। अब सिगरेट पीना हो या पान मसाला चबाना, इसके लिए ज्‍यादा पैसे चुकाने होंगे।

बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में दो स्‍लैब कम करने का प्रस्‍ताव दिया गया। बैठक के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्‍लैब होंगे: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्‍लैब को समाप्‍त कर दिया गया है, जिनमें अधिकांश जरूरी वस्‍तुएं शामिल थीं।

विलासिता और हानिकारक वस्‍तुओं के लिए एक अलग स्‍लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है। यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला स्पेशल जीएसटी

पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू, सुपर लग्‍जरी गुड्स, एडड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्‍स, लग्‍जरी कारें, और फास्‍ट फूड जैसी विलासिता वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। इन पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब 40 प्रतिशत लगेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों की श्रेणी में 40% की विशेष दर का प्रावधान किया गया है। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्‍य तंबाकू उत्‍पादों पर जीएसटी दर 40% होगी।

इन चीजों पर लगेगी 40 फीसदी GST, देखें पूरी लिस्‍ट:

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